गौतमबुद्ध नगर के सूरजपुर न्यायालय ने सिविल वाद संख्या 758/2025 में नोएडा प्राधिकरण को बड़ी कानूनी राहत देते हुए पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त कर दिया। करीब 14.1010 हेक्टेयर भूमि से जुड़े मामले में प्राधिकरण की ओर से अधिवक्ता संदीप सिंह चौहान ने पैरवी की। प्राधिकरण का आरोप था कि स्टे की आड़ में भूमि पर निर्माण और मौके की स्थिति बदलने का प्रयास किया जा रहा था।
