कन्फर्म या वेटिंग
टिकट में ऐसे
बदल सकते हैं नाम
ABHINAV TIWARI
कई परिस्थितियों में महत्वपूर्ण स्टेशनों के चीफ रिजर्वेशन
सुपरवाइजर, पैसेंजर के
नाम बदल सकते हैं या बर्थ ट्रांसफर कर सकते हैं।
सरकारी कर्मचारी को अगर ड्यूटी पर जाना है तो
उसे ट्रेन छूटने से
24 घंटे पहले लिखित में देना
होता है।
यात्री 24 घंटे पहले अपनी सीट माता-पिता, भाई-बहन, बेटा-बेटी, पती और पत्नी
के नाम
ट्रांसफर करने का आवेदन कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स या संस्था प्रमुख ट्रेन छूटने के 48 घंटे पहले अपने
ही संस्थान के दूसरे
छात्र को अपनी सीट देने की अर्जी दे सकते हैं।
शादी-ब्याह में शामिल होने वाले यात्री भी 48 घण्टे पहले रिक्वेस्ट
कर सकते हैं
कि दूसरे के नाम बर्थ ट्रांसफर किए जाएं।
एनसीसी कैडेट भी 24 घण्टे पहले अर्जी दे सकते हैं कि
उनका बर्थ दूसरे
कैडेट के नाम ट्रांसफर किया जाए।
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