Azam Khan News: आजम खान आगामी आम चुनाव के मद्देनदर रामपुर से सपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। पर उनके जेल जाने का डर खत्म नहीं हो रहा है। उन्हें अपने बेटे का फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अभी तक किसी भी रूप में राहत नहीं मिली है। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई होनी है।
Allahabad High Court: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है जो कि 22 अप्रैल को पूरी नहीं हो पाई थी। हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई आज मंगलवार को दोपहर ढाई बजे से जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच होगी।
बता दें कि रामपुर की स्पेशल एमपी और एमएलए कोर्ट द्वारा पहले इस मामले की सुनवाई की गई थी जहां उन्हें सात साल की सजा सुनाई गई थी जिसके खिलाफ आजम के परिवार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल कर इस मामले पर पुनः सुनवाई करने की याचिकास दायर की।
हाईकोर्ट में कल कौन-कौन रहा मौजूद
इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल मोहम्मद आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की थी। वहीं इस सुनवाई में हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से बहस की गई। सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता पी सी श्रीवास्तव और अपर शासकीय अधिवक्ता जे के उपाध्याय ने अपना पक्ष रखा। राज्य सरकार की ओर से कल बहस पूरी नहीं हुई है ऐसे में आज मंगलवार 23 अप्रैल को भी हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई जारी रहेगी।
फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट का है मामला
समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान, बेटे अब्दुल्ला आजम व पत्नी तंजीन फातिमा की ओर से हाईकोर्ट में इस मुद्दे को लेकर अलग-अलग याचिका दाखिल की गई है। पर हाईकोर्ट इन तीनों याचिकाओं पर एक साथ अपनी सुनवाई कर रही है। उल्लेखनीय है कि रामपुर की स्पेशल कोर्ट ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के मामले में आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को सात साल के साधारण कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी जिसको लेकर ये इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे हैं।
सबसे पहले इस मामले को संज्ञान लेते हुए भाजपा विधायक ने रामपुर में कराया था केस दर्ज
इस मामले में रामपुर के भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने रामपुर के थाना गंज में केस नंबर 4/2019 को आईपीसी की धारा 420/467/468/47 के अंतर्गत केस दर्ज करवाया था। बता दें कि विधायक आकाश सक्सेना की ओर से आजम खान और उनके परिवार की याचिका का विरोध भी किया गया और अदालत से यह आग्रह किया गया कि इन्हें किसी भी तरह की कोई भी राहत न दी जाए।
वहीं आजम खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पहले ही इस केस पर बहस कर चुके हैं। जिसको लेकर यह उम्मीद जताई जा रही है कि आज ही इस मामले में पूरी सुनवाई हो सकती है। ऐसे में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत अपने फैसले को सुना सकता है या फिर अपने जजमेंट को रिजर्व भी रख सकता है।