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Good News: बिना रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में फंसे खरीदारों को बड़ी राहत, यूपी रेरा दिलाएगा फंसा हुआ पैसा, SOP लागू

उत्तर प्रदेश रेरा (UP RERA) ने बिना रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स में फंसे घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। अब ऐसे प्रोजेक्ट्स में निवेश करने वालों को अपना फंसा हुआ पैसा वापस पाने का रास्ता खुल गया है। यूपी रेरा ने इसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी कर दी है, जो जल्द ही लागू हो जाएगी। इस पहल से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद समेत प्रदेश के अन्य हिस्सों में हजारों प्रभावित लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

यूपी रेरा के मुताबिक, SOP का पालन उन शिकायतों पर भी किया जाएगा जो पहले से लंबित हैं और उन मामलों पर भी जो भविष्य में दर्ज किए जाएंगे। सुनवाई केवल उन दावों पर होगी जिनमें खरीदार ने जमा की गई राशि की वापसी की मांग की हो।

नई प्रक्रिया इस प्रकार होगी:

अवैध प्रोजेक्ट्स पर भी कसेगा शिकंजा

नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में दर्जनों ऐसे आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के खड़े कर दिए गए।
नियमों के अनुसार: जहां 8 या उससे अधिक फ्लैट बनाए जाते हैं, वहां प्रोजेक्ट को रेरा में पंजीकृत कराना अनिवार्य है। इसके बावजूद कई बिल्डरों ने रजिस्ट्रेशन के बिना निर्माण कर खरीदारों को गुमराह किया।

अब रेरा ने स्पष्ट किया है कि अवैध प्रोजेक्ट्स से जुड़ी शिकायतों पर भी कार्रवाई तेज होगी। इससे न केवल खरीदारों को राहत मिलेगी बल्कि रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

क्या बोले यूपी रेरा के अधिकारी?

यूपी रेरा अधिकारियों के अनुसार, “बिना रजिस्ट्रेशन के प्रोजेक्ट्स में निवेश करना अब पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। ऐसे मामलों में खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए त्वरित कदम उठाए जा रहे हैं। SOP से सुनवाई और निर्णय की प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध होगी।”

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