सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जितने जल्दी हो सके दिया जाए और वहां पर चुनाव कराए जाए. जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव हों. जल्द से जल्द स्टेटहुड वापस किया जाए. साथ ही लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है.