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Lucknow News: सीएम योगी ने सुनियोजित विकास के लिए दिए निर्देश, खाली पड़े व अधूरे सरकारी निर्माण कार्यों को चिन्हित कर कराएं काम

CM Yogi said that a nodal officer should be appointed for every project

UP News: सीएम योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर के दीर्घकालिक और सुनियोजित विकास के लिए शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण के गठन की आवश्यकता जताई है। योगी ने सोमवार को आवास विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और इस संदर्भ में आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हालिया वर्षों में शाहजहांपुर व आस-पास के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की अनेक परियोजनाओं से यहां एक तरफ जहां औद्योगिक विकास को गति मिली है, वहीं, आबादी में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वर्तमान सरकार के पहले कार्यकाल में ही शाहजहांपुर को नगर निगम बनाया गया है। यहां पहले से ही अनुकूलित क्षेत्र है।

आम आदमी को नहीं होनी चाहिए दिक्कत

हाल ही में यहां का मास्टर प्लान-2031 भी तैयार कराया हुआ है। अब आवश्यकता है कि शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण का गठन हो। मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिए कि विकास प्राधिकरण का गठन करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्राधिकरण के तहत आ रहे गांवों में आबादी की भूमि को ग्रीन लैंड कतई न घोषित किया जाए। जिससे आम आदमी को किसी प्रकार की समस्या न हो।

कई सरकारी भवन या तो उपयोग में नहीं या निर्माण कार्य अधूरा

योगी ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में अनेक सरकारी भवन या तो उपयोग में नहीं है या इनका निर्माण कार्य अधूरा है। जिन्हें चिन्हित कर पूरा कराया जाए और इनका सदुपयोग किया जाए, साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम जनविकास कार्यक्रम के कार्यों में भी तेजी लाई जाए।

यूपी पर्यटकों की पहली पसंद

वहीं होटल इंडस्ट्री के विकास पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि, प्रदेश के टूरिज्म पोटेंशियल को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश पर्यटकों की पहली पसंद बन चुका है। देश में सबसे ज्यादा पर्यटक उत्तर प्रदेश में ही घूमने आते हैं।

इन सकारात्मक परिस्थितियों ने होटल इंडस्ट्री के लिए अपार संभावनाओं को जन्म दिया है। और अब, और बड़ी संख्या में होटलों की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा है। होटल इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए हमें अपने बिल्डिंग बाइलॉज में परिवर्तन करने की जरूरत है।

आगे उन्होंने कहा कि आवासीय क्षेत्र में 06 कमरों से 20 कमरों तक के होटल निर्माण के लिए न्यूनतम भूमि और होटल तक पहुंचने के लिए मार्ग की चौड़ाई की न्यूनतम सीमा में बदलाव किया जाना चाहिए। साथ ही, पार्किंग, सिक्योरिटी और फ़ायर सेफ्टी जैसे महत्वपूर्ण विषयों में निर्धारित मानक का सख्ती से अनुपालन कराया जाए।

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