
नोएडा: गौतमबुद्ध जिला एवं सत्र न्यायालय ने हरेंद्र प्रधान मर्डर केस में अपना फैसला सुना दिया है। इस मामले में सुंदर भाटी नाम के अपराधी को दोषी पाया गया है और उसे सजा सुनाई गई है, न्यायालय ने सुंदर भाटी के 11 साथियों को भी हरेंद्र प्रधान मर्डर केस में दोषी माना है। इस मामले में न्यायालय ने सभी अपराधियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सुंदर भाटी फिलहाल जेल में बंद है और हरेंद्र प्रधान मर्डर मामले में उसे सजा मिलना गौतमबुद्धनगर पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है।
हरेंद्र प्रधान जिनका पूरा नाम हरेंद्र नागर था उनकी फरवरी 2015 में हत्या हो गई थी। उस समय की जानकारी के अनुसार हरेंद्र नागर 8 फरवरी 2015 को ग्रेटर नोएडा के नियाना में अपने एक परिचित प्रकाश भाटी की बेटी की शादी में शामिल होने गए थे। हरेंद्र नागर के सरकारी गनर भूदेव शर्मा और एक निजी गनर भी था। जब हरेंद्र प्रधान अपनी गाड़ी में बैठने जा रहे थे, तभी बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी थी। इस फायरिंग में हरेंद्र प्रधान की मौत हो गई थी, जबकि भूदेव शर्मा भी गोली लगने से शहीद हो गए थे।
इस मामले पर नोएडा पुलिस ने जब अपनी जांच का दायरा बढ़ाया तो पुलिस को विकास पंडित नाम के आरोपी से महत्वपूर्ण जानकारी मिली। आरोपी से पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि दादरी के बील गांव निवासी कालू के साथ उसकी गहरी दोस्ती है और हरेंद्र प्रधान पर क्योंकि कालू के जीजा को मारने का आरोप था ऐसे में उसने कालू से सुंदर भाटी को मिलवाया और दोनों ने हरेंद्र प्रधान को मारने की साजिश रची।
माना जाता है कि सुंदर भाटी जेल में रहते हुए भी अपना गिरोह चलाता है और जेल से ही उसने हरेंद्र प्रधान को मारने की साजिश रची थी।