आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) की 147वीं बोर्ड बैठक मंगलवार को मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला यह रहा कि ADA द्वारा आवंटित EWS (Economically Weaker Section) भवनों का भौतिक कब्जा अब केवल 50% धनराशि जमा करने के बाद ही दिया जाएगा।
इस निर्णय के पीछे तर्क दिया गया कि जब तक भवनों का पूर्ण भुगतान नहीं हो जाता, तब तक प्राधिकरण को इन भवनों का रखरखाव और सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ती है, जिससे अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ता है।
वित्तीय प्रस्तावों को मिली स्वीकृति
ADA की बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित बजट को प्रस्तुत किया गया, जिसमें:
✅ राजस्व और पूंजीगत आय के लिए 1757.60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
✅ विभिन्न परियोजनाओं और अन्य व्ययों के लिए 1140.75 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए।
वहीं इस बजट को मंडलायुक्त द्वारा अनुमोदित किया गया। हालांकि, वर्तमान वित्तीय वर्ष में लक्ष्यों की प्राप्ति संतोषजनक नहीं रही, जिस पर असंतोष व्यक्त किया गया और ये निर्णय हुआ।
✅ किसानों के भुगतान से संबंधित निर्णय
✅ बैठक में ग्राम रायपुर-रहनकलां में 442 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों पर चर्चा हुई।
✅ किसानों को प्रतिकर एवं अनुग्रह राशि का भुगतान किए जाने को मंजूरी दी गई।
✅ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से लोन लेकर इन भुगतानों की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।
ADA हाइट्स में पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिलेगा फ्लैट
ताजनगरी द्वितीय चरण में स्थित ADA हाइट्स परियोजना के अंतर्गत रिक्त फ्लैटों को “पहले आओ, पहले पाओ” (First Come, First Serve) के आधार पर आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
बाहरी विकास शुल्क में बढ़ोतरी
✅ ADA बोर्ड ने बाहरी विकास शुल्क (External Development Charges) में लागत सूचकांक (Cost Index) के आधार पर वृद्धि को मंजूरी दी।
✅ प्रति वर्ग मीटर शुल्क में 102 रुपये की वृद्धि की गई।
✅ रेन वाटर हार्वेस्टिंग (Rainwater Harvesting) सिस्टम की लागत की प्रतिपूर्ति के लिए नए शुल्क निर्धारित किए गए।
✅ अब 300-500 वर्ग मीटर के प्लॉट पर 3,37,500 रुपये, 500-1000 वर्ग मीटर के प्लॉट पर 6 लाख रुपये और 1000 वर्ग मीटर से अधिक के प्लॉट पर 10 लाख रुपये जमा करने होंगे।
होटल निर्माण को लेकर नए नियम
✅ बैठक में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (संशोधित 2023) के तहत होटल निर्माण से संबंधित संशोधनों को स्वीकृति दी गई।
✅ आवासीय क्षेत्रों में 20 कमरों तक के होटल के लिए न्यूनतम सड़क चौड़ाई 9 मीटर होगी।
✅ 20 से अधिक कमरों वाले होटल के लिए 12 मीटर सड़क की अनिवार्यता होगी।
✅ गैर-आवासीय क्षेत्रों में सभी होटल के लिए न्यूनतम 12 मीटर चौड़ी सड़क आवश्यक होगी।
जल आपूर्ति और पथकर पर चर्चा
बैठक में पिछली बोर्ड बैठक के निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा की गई। ताजनगरी प्रथम चरण, शहीद नगर, इंदिरापुरम और नेहरू एन्क्लेव योजना के जलापूर्ति प्रबंधन को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए गए। यदि अगली बैठक से पहले यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। वहीं ADA द्वारा ताजमहल, आगरा किला, सिकंदरा, एत्माद्दौला और फतेहपुर सीकरी पर लिए जा रहे पथकर (Toll Tax) की दरों में वृद्धि को लेकर शासन को भेजे गए पत्र का जवाब न मिलने पर अनुस्मारक पत्र भेजने के निर्देश दिए गए।