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LS Vote Counting 2024: सफलतापूर्वक मतगणना के लिए, बरेली और आंवला के मतगणना हॉल में मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक गजट प्रतिबंधित

For successful counting of votes, mobile and electronic gazettes are banned in the counting halls of Bareilly and Amla

For successful counting of votes, mobile and electronic gazettes are banned in the counting halls of Bareilly and Amla

बरेली में कल 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि मतगणना हाल में कोई भी मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक गजट को लेकर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, यानी इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। बता दें कि मतगणना सुबह 8 बजे मतगणना हाल में शुरू हो जाएगा और बिना पास के किसी भी एजेंट को हाल में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

सुबह 8 बजे से मतगणना की गिनती हो जाएगी शुरू

जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि यहां मतगणना नियम के अनुसार सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। इसके लिए तैयारी संबंधित विभाग द्वारा पूरी कर ली गई है। जिसके तहत 3 जून को शाम छह बजे से रूट डायवर्जन लागू हो जाएगा। बता दें कि 2024 के मतगणना में तीन टेलीकॉम कंपनियों की ब्रॉडबैंड सेवाएं ली गई हैं। ये वाईफाई के जरिये नेट कनेक्शन उपलब्ध कराने का काम करेंगे, ताकि सूचनाएं तत्काल चुनाव आयोग तक पहुंच सके।

बरेली और आंवला के लिए 14-14 टेबिल

बरेली जिले में 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग-अलग हॉल बनाए गए हैं जिसमें एक-एक RO टेबल सहित 14-14 टेबल लगाए गए हैं। प्रत्येक टेबल पर 4 कार्मिक रहेंगे। वहीं चरणवार परिणाम की सूचना सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए साझा की जाएगी। पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ मतगणना हॉल में प्रवेश करना प्रतिबंधित रहेगा।

इलेक्शन कमीशन के कानून के तहत मतगणना हॉल में कार्मिक, राजनीतिक दलों के एजेंट को भी मोबाइल फोन, कैमरा ले जाने की मनाही है। इसी के साथ यहां से विजय जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। बहेड़ी के EDC (इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट) और बैलेट मतों की गणना पीलीभीत में संपन्न होगी। स्पष्ट कर दें कि बरेली और आंवला लोकसभा क्षेत्र में पड़े पोस्टल और ईडीसी मतों की गणना के लिए दो अलग से हॉल बनाया गया है।

मजिस्ट्रेट हर कदम पर रखेंगे नजर

पोस्टल बैलेट ट्रेजरी के डबल लॉक से मतगणना स्थल तक मजिस्ट्रेट के स्तर के अधिकारी देखरेख करेंगे इस समय सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी इन्ही की रहेगी। वहीं प्रत्याशी और एजेंट भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि हॉल में उपस्थित प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधि जिनकी जानकारी फॉर्म 18 में मुहैया कराई गई थी, उनका पहचान पत्र जारी कर दिया गया है। ऐसे में बिना पहचान पत्र के कोई भी नेता, राजनेता या कर्मचारी मतगणना हॉल में प्रवेश नहीं कर सकता है।

पार्किंग में ही वाहन खड़ा करें

डीएम ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि मतगणना स्थल पर पार्किंग की वही व्यवस्था लागू की जा रही है जो पोलिंग पार्टियों की रवानगी के समय थी। सभी अपनी गाड़ियां निर्धारित पार्किंग में ही खड़ी करेंगे।

मतगणना हॉल के निकट बनाए गए एक हॉल में जाकर भोजन, पानी आदि ग्रहण किया जा सकता है पर मतगणना हॉल में भोजन करने व पानी की बोतल आदि लेकर नहीं जा सकते हैं। SSP घुले सुशील चन्द्रभान ने कहा कि मतगणना परिसर में प्रवेश करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना आईडी कार्ड अनिवार्य रूप से रहना चाहिए उसके बिना प्रवेश नहीं कर सकते हैं।

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