गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के सख्त निर्देश पर प्राधिकरण के प्रवर्तन ज़ोन-8 द्वारा लोनी क्षेत्र में वृहद ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। जिसके तहत उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-14 व 15 के प्राविधानों के अन्तर्गत शैलेन्द्र पुत्र श्री रामबाबू द्वारा गढी जस्सी लोनी स्थित पूर्व निर्मित अवैध कालोनी में खड़ंजे से निर्मित सड़क, भूखण्डों की बाउण्ड्रीवाल एवं खसरा संख्या-287, 267, 353 ग्राम अगरौला स्थित आलम व श्रीमती अभिलाषा द्वारा पूर्व निर्मित कालोनी में लगभग 40 भूखण्डों की बाउण्ड्रीवाल का ध्वस्तीकरण स्थानीय पुलिस एवं प्राधिकरण पुलिस बल की सहायता से किया गया।
इसके साथ यह भी निर्देश दिए गए कि किसी भी निर्माणकर्ता/विकासकर्ता के द्वारा अवैध रूप से कालोनिया विकसित की जाती है, तो उनके विरुद्ध ध्वस्तीकरण के साथ-साथ नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी। आम जन मानस से अपील की गयी कि किसी भी अवैध कालोनी में संपत्ति का क्रय/विक्रय न करें।
इस कार्यवाही के दौरान सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता समस्त सुपरवाईजर, प्राधिकरण पुलिस दस्ता एवं क्षेत्रीय पुलिस बल उपस्थित रहे।