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SLN News:अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी से संबंधित मानहानि केस में राहुल के खिलाफ आज सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट में सुनवाई टली

Hearing against Rahul in MP-MLA court of Sultanpur today in the defamation case related to his remarks against Amit Shah

Hearing against Rahul in MP-MLA court of Sultanpur today in the defamation case related to his remarks against Amit Shah

Sultanpur News: अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पड़ी करने के बाद राहुल गांधी पर मानहानि का सामना करना पड़ रहा है। जिसकी सुनवाई आज सुल्तानपुर के MP-MLA कोर्ट में होने वाली थी पर हड़ताल के कारण अब ये सुनवाई 26 जून को होगी है। आपको बता दें कि चार महीने पहले इस मामले में राहुल गांधी के कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी। पेशी के समय राहुल गांधी ने 25-25 हजार के दो बॉन्ड भरे थे, उस समय दो लोगों ने उनकी जमानत की जिम्मेदारी ली थी।

5 साल पहले का है मामला

राहुल के खिलाफ सुल्तानपुर में चल रहा मामला आज का नहीं करीब 5 साल पुराना है। जो कि कर्नाटक में अमित शाह के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। राहुल ने 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान यह कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी की बातें करती है, उसका अध्यक्ष(अमित शाह) हत्या का आरोपी है। इसके बाद यूपी के सुल्तानपुर जिले के भाजपा नेता विजय मिश्र ने 4 अगस्त, 2018 को राहुल के खिलाफ मानहानि का केस राहुल पर दायर किया था।

इस बयान पर मानहानि का केस दर्ज हुआ

राहुल पर केस करने वाले भाजपा नेता, विजय मिश्र के वकील संतोष पांडेय ने कहा कि 8 मई 2018 को बेंगलुरु में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शआह पर टिप्पड़ी करी थी। जिसमें उन्होंने कहा था, ‘‘अमित शाह हत्या के आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद लोया मामले में इसका उल्लेख किया है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अमित शाह की कोई विश्वसनीयता है। जो पार्टी ईमानदारी और शुचिता की बात करती है, उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है।”

मामला क्या था

बता दें कि स्पेशल कोर्ट जज बृजमोहन हरकिशन लोया की मौत दिसंबर 2014 में नागपुर में हुई थी। उस समय वह अपने एक साथी की बेटी की शादी में शिरकत करने गए थे। इसी के साथ जज लोया गुजरात के बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले की सुनवाई भी कर रहे थे। जिसमें अमित शाह आरोपी थे। लेकिन लोया के बेटे ने अपने पिता की मौत को नेचुरल कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी मौत को सामान्य मौत बताते हुए मामले की SIT जांच से जुड़ी याचिका को खारिज कर दी थी।

राहुल के बयान से भावनाएं हुईं आहत

इस मामले में याचिकाकर्ता विजय मिश्र ने एक हिंदी अखबार को बताया था कि राहुल के बयान से उनकी भावनाएं आहत हुईं, क्योंकि वे खुद भाजपा से जुड़े हुए थे। उनकी भी समाज में मानहानि हुई है। इसलिए उन्होंने कोर्ट में इस मामले को लेकर केस दायर करने का मन बनाया।

विजय मिश्र के ये हैं गवाह

विजय मिश्र ने रामचंद्र और अनिल मिश्र को बतौर गवाह पेश किया। बता दें कि विजय मिश्र ने सबूत के तौर पर यूट्यूब और अन्य वेबसाइट्स पर चले राहुल के बयान को पेश किया था। उन्होंने कहा था कि गवाहों के बयान और अन्य सबूत से राहुल को कोर्ट में तलब करने के उनके पास पर्याप्त सबूत हैं।

दो धाराएं, दो साल की सजा का प्रावधान

राहुल गांधी पर अमित शाह टिप्पड़ी मामले में धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज हुआ है। धारा 499 के मुताबिक किसी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाना, टिप्पणी करना, उसकी मानहानि करना वहीं धारा 500 में मानहानि के लिए दंड का प्रावधान है। इस मामले में दो साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है।

मोदी सरनेम पर 2 साल की सजा, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक

राहुल गांधी के मोदी सरनेम को लेकर दिए टिप्पड़ी पर गुजरात की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को फैसला सुनाया था। जिसमें कोर्ट ने राहुल को अधिकतम दो साल की सजा का आदेश दिया था। जिसके चलते उनकी सांसदी चली गई थी। ऐसे में इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया था। जिससे राहुल गांधी की सांसदी फिर से बहाल हुई थी।

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