इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ से फरार इनामी बदमाश बदन सिंह बद्दो को लेकर सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि बदन सिंह की गिरफ्तारी के लिए अब तक क्या प्रयास हुए हैं।
हाईकोर्ट ने ये सवाल मेरठ के सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक सोम की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार से किया है। इसके अलावा कोर्ट ने प्रमुख सचिव (गृह) को इसके लिए पर्सनल एफिडेविट भी फाइल करने के निर्देश दिए हैं ।
अभिषेक सोम ने याचिका में कहा है कि बदन सिंह बद्दो को उम्रकैद की सजा मिली है। लेकिन पिछले साल 28 मार्च को वो फरार हो गया। उसे पकड़ने के प्रयास नहीं किए गए।
याचिका में अभिषेक सोम ने कहा कि बदन सिंह बद्दो सोशल मीडिया पर लगातार स्टेटस अपडेट रखता है और पोस्ट डालता रहता है। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ने उसकी गिरफ्तारी का कोई प्रयास नहीं किया।
याचिका में ये भी आरोप लगाया गया है कि राजनीतिक संबंधों के कारण उसकी गिरफ्तारी टाली जा रही है। याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की पीठ ने प्रधान सचिव (गृह) को निर्देश दिया कि वे बदन सिंह बद्दो की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दें।
वहीं राज्य सरकार की ओर से पेश काउंसिल ने कहा कि बदन सिंह को गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अदालत ने कहा कि उन सभी प्रयासों को जानना जरूरी है, जो बदमाश की गिरफ्तारी करने के लिए अब तक हुए हैं। हाईकोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 23 नवंबर की तारीख तय की गई है।