लखनऊः नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रदेश की स्वच्छता को लेकर निर्देश जारी किए है। जिसके तहत अब उत्तर प्रदेश में कूड़ा कचरा फेंकने पर 50 हजार तक जुर्माना देना होगा। चिन्हित जगहों को छोड़कर कूड़ा कचरा फेंकने और जलाने पर देना होगा जुर्माना। अनधिकृत स्थान, सड़क, नदियों, जलमार्गो, नालों, पंचायत या राजस्व भूमि पर कूड़ा फेंकने पर लगेगा जुर्माना। PWD, प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर कूड़ा फेंकने और डंप करने पर प्रतिबंध लगा।
पर्यावरण को स्वच्छ रखने की कवायद
पहली बार उल्लंघन करने पर 5 से लेकर 25000 तक देना होगा जुर्माना। आदेश का दोबारा उल्लंघन करने पर 50 हजार रुपए का लगेगा जुर्माना। एनजीटी ने पर्यावरण को हो रहे नुकसान को देखते हुए यूपी के मुख्य सचिव, शहरी विकास सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश जारी किए हैं। वसूला गया जुर्माना नगर निगम, पालिका और नगर पंचायत के पास जमा होगा। जुर्माने का भुगतान न करने पर कानून के अनुसार भू राजस्व के बताए के रूप में वसूल होगा। नगर आयुक्त, पालिका परिषद और पंचायत के अधिशासी अधिकारियों को जुर्माना वसूलने का अधिकार होगा।