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NOIDA NEWS : नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन ने ली बोर्ड की बैठक, बोर्ड में लिए गए फैसले

नोएडाः नोएडा प्राधिकरण की 215वीं बोर्ड बैठक मुख्य सचिव सह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त एवं अध्यक्ष, नोएडा प्राधिकरण मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में नोएडा सभागार में सम्पन्न हुयी। बैठक में अरविंद कुमार सागर, प्रमुख सचिव औद्योगिक (ONLINE), लोकेश एम, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा प्राधिकरण, रविकुमार एन.जी., मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, अरूणवीर सिंह, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मनीष वर्मा, जिलाधिकारी, गौतम बुद्ध नगर एवं बोर्ड के अन्य सदस्य बैठक में उपस्थित रहे।

बोर्ड बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत हैं-

1- पुरानी रूकी हुई भू-सम्पदा परियोजनाओं (लिगेसी स्टॉल्ड रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स) की समस्याओं के निदान के लिये शासनादेश 21 दिसम्बर, 2023 में लिये गये निर्णय के क्रम में नीति/पैकेज को क्रियान्वयन के सम्बन्ध में संचालक मण्डल द्वारा प्रगति का अवलाके न किया गया। उपरोक्त शासनादेश के क्रम में अतिदेयताओं के भुगतान के उपरांत दिनांक 22.10.2024 तक 1643 रजिस्ट्रियां पंजीकृत कर दी गयी हैं। संचालक मण्डल द्वारा जिन बिल्डरों से 25 प्रतिशत धनराशि प्राप्त नहीं हुयी है, उनसे प्रभावी पैरवी करते हुए अतिदेयताओं के भुगतान प्राप्त करते हुए अवशेष रजिस्ट्री कराने के निर्देश दिये गये।

2- फ्लैट बायर्स के हितो की रक्षा एवं शासन को स्टाम्प ड्यूटी के माध्यम से राजस्व की प्राप्ति के उद्देश्य से रेरा अधिनियम 2016 के सेक्शन 13 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार फ्लैट क्रेता द्वारा आवंटी बिल्डर को फ्लैट की कुल कीमत का 10 प्रतिशत राशि भुगतान करने के बाद फ्लैट क्रेता के पक्ष में आवंटी बिल्डर द्वारा प्रोपर्टी की वैल्यू के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी पे करते हुए एग्रीमेंट-टू-सेल/बिल्डर बायर एग्रीमेन्ट एक्सक्यूट कर उप निबन्धक कार्यालय में पंजीकृत कराने का निर्णय लिया गया। अधिभोग प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त आवंटी बिल्डर द्वारा फ्लैट बायर्स की सूची के साथ पंजीकृत एग्रीमेंट-टू-सेल/बिल्डर बायर एग्रीमेन्ट की प्रति साथ में प्रस्तुत की जायेगी तथा प्राधिकरण, आवंटी बिल्डर एवं फ्लैट बायर के पक्ष में त्रिपक्षीय उप पटटा प्रलेख निष्पादित कराते हुए उप निबन्धक कार्यालय में देय स्टाम्प शुल्क के साथ पंजीयन कराना होगा। त्रिपक्षीय उप पटटा प्रलेख के उपरान्त आवंटी बिल्डर द्वारा फ्लैट बायर को फ्लैट/दुकान का कब्जा दिया जायेगा। उक्त प्राविधान ग्रुप हाउसिगं के नये आवंटनों पर लागू होगा।

3- शासनादेश दिनांक 21.12.2023 के CLAUSE 9ए 20 एवं 21(V) को डेवलपर के प्रावधान के अनुसार संबंधित आवंटियों के अनुरोध पर भूखण्ड सं0 जीएच-01/सी, सेक्टर-168, नोएडा के आवंटी/बिल्डर M/s Sunworld Residency Pvt. Ltd को परियोजना को पूरा करने के लिए M/s Nimbus Projects Ltd. को सह-डेवलपर तथा भूखंड संख्य जी.एच.-01, सेक्टर-115 की परियोजना में M/s Theme County Pvt Ltd को को-डेवलपर नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया। इससे न केवल परियोजनाएं पूर्ण कर फ्लैट बायर्स को फ्लैट हस्तगत करने में आसानी होगी बल्कि प्राधिकरण को भी अपनी अतिदेयताओं के विरूद्ध प्राप्तियां होंगी।

4- संचालक मण्डल द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के अनुज्ञा के आधार पर आवंटित सरकारी विभागों, पेट्रोल पंपों तथा बैंको द्वारा अतिदेयताओं का भुगतान न किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई। इन सभी 49 अनुज्ञाधारी आवंटियों पर रू 1578.14 करोड़ की अतिदेयता शेष है। संचालक मण्डल द्वारा निर्देश दिये गये कि सभी defaulters को अतिदेयता के भुगतान हेतु अंतिम नोटिस निर्गत करें तथा भुगतान न प्राप्त होने पर बिल्डिग सील करने के निर्देश दिये गये।

5- राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा आई.टी./आई.टी.ई.एस. के भू-उपयोगों के उपयोग हेतु रूचि प्रकट करने एवं राजस्व प्राप्ति/निवेश/रोजगार उत्पन्न करने की दृष्टि से भूखंड सं. 02/09 सेक्टर 154 (क्षेत्रफल 14867) तथा भूखण्ड सं. 02/11 सैक्टर 154 (क्षेत्रफल 14247) को डाटा सेंटर के स्थान पर पुनः आई.टी./आई.टी.इ.एस. उपयोग के माध्यम से योजना प्रकाशित किये जाने हेतु निर्णय लिया गया। आई0टी0/आई0टी0ई0एस0 तथा डाटासेंटर के भूखण्डों की आवंटन दर समान है।

6- नोएडा प्राधिकरण में श्रम शाक्ति आपूर्तिकर्ता के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा दिलाए जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा एक नीति बनाने तथा तदानुसार कर्मचारियों को उस नीति के अंर्तगत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।

7- दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र (डी.एन.जी.आई.आर.) में जमीन अधिग्रहण जल्द प्रारंभ करने के निर्देश दिये गये।

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