Noida News: नोएडा प्राधिकरण के जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज एस.टी.पी. प्लांट संचालित न करने, MSW Rules 2016 का अनुपालन न करने, वेस्ट सेग्रिगेट न करने, गार्बेज बाहर सड़क पर फैलाने और सिगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने के विरुद्ध विभिन्न व्यवसायिक स्थलों एवं रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर कार्यवाही कर चालान किये गये। इसके तहत पांच संस्थानों पर जुर्माना लगाया गया।
1. Nazeer Hospitalitly Pvt Ltd. सैक्टर-18 50,000 रुपए (Non Compliance of MSW 2016 Rules & non Segeration of waste)
2. LIT Ultra Bar सैक्टर-18 पर 50,000 रुपए (Non Compliance of MSW 2016 Rules & non Segeration of waste)
3. ALKAUSER सैक्टर-18 पर 50,000 रुपए (Non Compliance of MSW 2016 Rules & non Segeration of waste)
4. Karigarı Venture Pvt. Ltd. सैक्टर-51 मैट्रो स्टेशन परिसर पर 50,000 रुपए (Non Compliance of MSW 2016 Rules & non Segeration of waste)
5. Sagar Ratna Restaurant Pvt Ltd. सैक्टर-51 मैट्रो स्टेशन परिसर पर 25.000 रुपए (Non Compliance of MSW 2016 Rules
इस प्रकार जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए कुल पांच चालान कर दो लाख पच्चीस हजार रुपए का आर्थिक दण्ड लगाया गया। जन स्वास्थ्य विभाग प्रथम एवं एन.जी.ओ. की टीम द्वारा सभी रेस्टोरेन्ट एवं होटल्स को जो अपने परिसर में गीले कूड़े का निस्तारण नहीं कर रहे हैं।
उनको अंतिम चेतावनी देते हुए कूड़े का निस्तारण करने की व्यवस्था के लिए 7 दिन का समय देते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। इन सात दिनों के पश्चात ऐसे बल्क जनरेटर्स जो अपने कूड़े का निस्तारण अपने परिसर में नहीं करते हैं, तो डोर टू डोर एजेन्सी द्वारा ऐसे बल्क जनरेटर्स से कूड़ा उठाना बन्द कर दिया जायेगा तथा ऐसे सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स को चिन्हित करते हुए पेनाल्टी लगाकर आर्थिक दण्ड वसूलने की कार्यवाही भी की जायेगी।