कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भवन नक्शा पास कराने की दरों में बदलाव कर शहरवासियों को बड़ी राहत दी है। एक अप्रैल से लागू हुई नई दरों के अनुसार अब आवासीय, व्यावसायिक और ग्रुप हाउसिंग के लिए नक्शा पास कराने पर पहले से कम शुल्क देना होगा। हालांकि, औद्योगिक इकाइयों को अब अधिक शुल्क चुकाना पड़ेगा।
आवासीय और व्यावसायिक भवनों को राहत
नए नियमों के तहत अब आवासीय भवनों के लिए प्रति वर्ग मीटर मानचित्र शुल्क मात्र 5 रुपए तय किया गया है। इसके अतिरिक्त निरीक्षण शुल्क 20 रुपए, बाह्म विकास शुल्क 2473 रुपए और मलबा शुल्क 52 रुपए होगा। वहीं, व्यावसायिक भवनों के लिए यह शुल्क 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है। ग्रुप हाउसिंग योजनाओं को भी राहत दी गई है, जहां मानचित्र शुल्क अब 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है।
औद्योगिक इकाइयों के लिए शुल्क में इजाफा
जहां आम नागरिकों को राहत दी गई है, वहीं औद्योगिक क्षेत्र के लिए शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। एक हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले उद्योगों के लिए अब 2345 रुपए का शुल्क देना होगा, जबकि एक हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल होने पर यह शुल्क 23376 रुपए निर्धारित किया गया है।
निरीक्षण शुल्क में भी की गई कटौती
केडीए ने नक्शा पास कराने के निरीक्षण शुल्क में भी कटौती कर दी है। पहले की तुलना में निरीक्षण शुल्क अब और कम हो गया है, जिससे आमजन को आर्थिक रूप से राहत मिलेगी।
नगरीय विकास शुल्क में आंशिक बढ़ोतरी
हालांकि, नगरीय विकास शुल्क और बाह्म विकास शुल्क में आंशिक वृद्धि की गई है। फिर भी समग्र रूप से नई दरें आम लोगों के लिए राहतकारी साबित होंगी।
प्राधिकरण की बैठक में हुआ फैसला
केडीए उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्जाल, सचिव अभय कुमार पांडेय और मुख्य नगर योजनाकार मनोज कुमार के नेतृत्व में हुई बैठक में इन नई दरों को मंजूरी दी गई और एक अप्रैल से इसे प्रभावी कर दिया गया है।