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Lok Sabha Elections 2024: आम चुनाव के लिए पीलीभीत में आज से पोस्टल बैलेट मतदान आज से

Postal ballot voting from today in Pilibhit for general elections

Postal ballot voting from today in Pilibhit for general elections

आम चुनाव जैसे जैसे पास आता जा रहा है चुनावी सरगर्मियां भी उतने ही तेजी से बड़ती जा रही हैं। ऐसे मं पीलीभीत जिले में और बरेली के बहेड़ी विधानसभा क्षेत्रों से 820 मतदाताओं ने बैलेट पेपर से चुनाव करने के लिए फॉर्म भर दिया है। चुनाव आयोग ने इन मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से वोटिंग करवाने के लिए 21 पोलिंग पार्टी बनाई है।

85 वर्ष से ज्यादा आयु के लोग ले सकते हैं पोस्टल बैलेट की मदद

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस बार दिव्यांग जन और 85 से ज्यादा आयु वर्ग के मतदाताओं को घर से ही आम चुनाव में मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पर इसके लिए आपको सबसे पहले फार्म 12 डी भरना अनिवार्य होगा। इस योजना के तहत देखें तो बहेड़ी और पीलीभीत से 820 मतदाता इस लाभ के अंतर्गत आते हैं। वहीं मतदान के लिए शुक्रवार की सुबह तड़के एआरओ की मौजूदगी में बनाई गई पार्टियों को रवाना किया गया।

जिनका काम अपने विधानसभा क्षेत्र में मतदान संपूर्ण कराना है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ऋतु पूनिया ने कहा कि लगातार तीन दिन तक ये चुनाव संपूर्ण कराया जाएगा ताकि 100 फीसद मतदान के मुहीम को पूरा किया जा सके। इस काम को पूर्ण करने के लिए पुलिस टीम के साथ पोलिंग पार्टियों को संबंधित स्थानों पर भेजा गया है।

बता दें कि इस मतदान को बिना मतभेद के संपूर्ण कराने के लिए संबंधित कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया है जिसके लिए शुक्रवार को पोलिंग पार्टियां गांधी सभागार से रुखसद हो गई हैं। वहीं इन विधानसभा के पोस्टल बैलेट की गिनती पीलीभीत में ही पूरी की जाएगी।

चुनाव आयोग द्वारा पहली बार वृहद स्तर पर चलाई गई है ये मुहीम

भारतीय चुनाव आयोग ने 2024 के आम-चुनाव में पहली बार दिव्यांग जनों और 85 साल से ऊपर के आयु वर्ग के मतदाताओं को घर से ही मतदान करने की सुविधा प्रदान की है। इसके लिए फार्म-12 डी भरकर पोस्ट ऑफिस से जमा करवाना होगा। जो कि चुनाव आयोग के पास पहुंचेगा और वे आगे की कार्रवाई को देखेंगे।

इन विधानसभाओं में दिव्यांग और 85 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं की संख्या

पोस्टल बैलेट से वोट देने के बाद बूथ पर जाकर मतदान नहीं कर सकते

यदि आपने आम-चुनाव 2024 के दौरान पोस्टल-बैलेट से मतदान कर दिया है तो वह मतदाता दोबारा बूथ पर जाकर मतदान नहीं कर सकता है। इसको ध्यान में रखकर मतदान कर्मियों को उस क्षेत्र की मतदाता सूची भी प्रदान की गई है, जिसका पोस्टल बैलेट से मतदान हो चुका होगा। सूची में ऐसे लोगों के नाम के आगे लाल स्याही से पीबी(पोस्टल-बैलेट) की मुहर लगा दी जाएगी। यही मतदाता सूची, 19 अप्रैल को मतदान के दिन बूथों पर संबंधित चुनाव अधिकारियों को सौंपी जाएगी।

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