प्राधिकरण की कतिपय ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में स्वीकृत मानचित्र की वैधता अवधि समाप्त होने के उपरान्त भी निर्माण कार्य किया जा रहा था। जो कि नोएडा भवन विनियमावली के प्राविधानों के विपरीत तथा पट्टा प्रलेख की नियम व शर्तों के विरूद्ध है।
ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में सीलिंग की कार्यवाही के तहत जीएच-02 सैक्टर-143, जीएच-01ए, सैक्टर-168, जीएच-01, सैक्टर-135, जीएच-05, सैक्टर-110 में टॉवरों को सील की कार्यवाही की गई।
इन प्रकरणों में आवंटी संस्थाओं द्वारा अपनी परियोजनाओं को पूर्ण करने में कोई रूचि नहीं ली जा रही थी। वर्तमान में इन परियोजनाओं में स्वीकृत मानचित्रों की वैधता अवधि समाप्त होने के उपरान्त भी स्थल पर निर्माण कार्य किया जा रहा था। उपरोक्त दृष्टिगत ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं, जिनमें निर्माणाधीन / निर्मित टॉवरों का अधिभोग प्रमाण पत्र प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया गया है, उनमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के निर्देशों के अनुपालन में टॉवरों को सील करने की कार्यवाही की गई।