नए साल के जश्न को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए नोएडा में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को धारा 163 लागू की गई है। यह आदेश अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) द्वारा जारी किया गया है। आदेश के तहत कई प्रतिबंध और नियम लागू किए गए हैं, जिनका उल्लंघन दंडनीय होगा।
धारा 163 के तहत प्रतिबंध
सरकारी दफ्तरों के आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से शूटिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है ।अन्य स्थानों पर ड्रोन का उपयोग पुलिस आयुक्त या संबंधित अधिकारी की अनुमति से ही होगा।
धार्मिक स्थल और आयोजन
मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि में लाउडस्पीकर का उपयोग केवल परिसर तक सीमित रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर नमाज, पूजा, जुलूस या अन्य धार्मिक आयोजन बिना अनुमति के प्रतिबंधित है। विवादित स्थलों पर पूजा या धार्मिक झंडे-पोस्टर लगाना सख्त मना है।
हथियार और खतरनाक वस्तुएं
तेज धार वाले हथियार, त्रिशूल, तलवार, या अग्नेयास्त्र साथ लेकर चलना प्रतिबंधित है। शादी-बारात में हर्ष फायरिंग पर सख्त रोक है।
सार्वजनिक अनुशासन
सार्वजनिक स्थलों पर शराब या मादक पदार्थों का सेवन नहीं किया जा सकेगा। पुलिस या नगर निगम कर्मियों के साथ अभद्रता या मारपीट पर सख्त कार्रवाई होगी।
अन्य सुरक्षा प्रावधान
खुले स्थानों और छतों पर पत्थर, ज्वलनशील पदार्थ, या विस्फोटक सामग्री जमा करने पर रोक। सार्वजनिक स्थलों पर छुट्टा जानवरों (सुअर, कुत्ते आदि) का विचरण नहीं करने दिया जाएगा। यह आदेश गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट के पूरे क्षेत्र में लागू रहेगा। आदेश 31 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक प्रभावी होगा।
आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की अपील
नोएडा पुलिस ने नागरिकों से शांति और अनुशासन बनाए रखने की अपील की है। प्रशासन ने कहा है कि आदेश को लागू करने का उद्देश्य सभी को एक सुरक्षित और सुखद नववर्ष प्रदान करना है।