नोएडा एक्सप्रेस-वे के पास नंगली वाजिदपुर गांव में बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से फ्लैट और बहुमंजिला इमारतें बना दी गई हैं। इनकी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए आकर्षक विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण ने इन फ्लैटों और इमारतों को अवैध घोषित कर दिया है और लोगों को सलाह दी है कि वे यहाँ पर घर न खरीदें।
प्राधिकरण का कदम
नोएडा प्राधिकरण ने इस मामले में कदम उठाते हुए नंगली वाजिदपुर गांव के खसरा संख्या 198, 199 और 168 की भूमि पर अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। लैंड यूज में बदलाव कर बनाये जा रहे फ्लैटों के खिलाफ प्राधिकरण कड़ी कार्रवाई करेगा। लोगों से अपील की गई है कि वे इन अवैध फ्लैटों की खरीद-फरोख्त से बचें क्योंकि इससे संबंधित सभी जिम्मेदारी उनकी खुद की होगी।
संयुक्त कार्रवाई की रणनीति
नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ के अनुसार, अवैध निर्माण पर सख्त रुख अपनाया जाएगा और इन अवैध संरचनाओं को ध्वस्त किया जाएगा। कॉलोनाइजरों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। इस मामले में जिला प्रशासन के साथ चर्चा जारी है, और संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
भू माफिया का घोषितकरण
जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन प्राधिकरण के साथ मिलकर अवैध निर्माणकर्ताओं को भू माफिया घोषित करेगा। ऐसे स्थानों पर रजिस्ट्री प्रक्रिया को भी प्रतिबंधित किया जाएगा। अवैध निर्माण के मुद्दे को रोकने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है।
शहर में अवैध कॉलोनियों की स्थिति
नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के 22 सेक्टरों और पांच गांवों में बड़े पैमाने पर अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं, जिससे लोग धोखा खा रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण ने इन क्षेत्रों की सूची जारी की है, जिनमें सेक्टर-82, 91, 92, 93, 93ए, 93बी, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 136, 137, 141, 142, 143, 143ए, 143बी, 144, और गांव सलारपुर, हाजीपुर, गेझा तिलपताबाद, भंगेल बेगमपुर, गढ़ी और शाहदरा शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों में अवैध प्लॉटिंग रोकने की प्रक्रिया भी क्रियान्वित की जाएगी।