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Agra News: हाउस टैक्स पर सख्ती: बकायेदारों को तीन श्रेणियों में बांटा गया

आगरा नगर निगम के अंतर्गत कई लोग हाउस टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हैं, जिस कारण नगर निगम अब इन पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि टैक्स भुगतान में हर साल बढ़ोतरी देखी जा रही है। वर्ष 2022-23 में 1.30 लाख उपभोक्ताओं ने हाउस टैक्स जमा किया था, जो 2023-24 में बढ़कर 1.50 लाख हो गया।

बकायेदारों की श्रेणियां

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक लगभग 18,000 बड़े बकायेदारों ने टैक्स जमा किया है। बाकी बकायेदारों से टैक्स वसूली की प्रक्रिया चल रही है। नगर निगम ने बकायेदारों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है: एक लाख से कम, एक लाख से पांच लाख, और पांच लाख से अधिक बकाया राशि वाले।

सख्ती और उपाय

बकायेदारों पर दबाव बनाने के लिए नगर निगम सभी की सूची तैयार कर रहा है। विशेष रूप से बड़े बकायेदारों के खिलाफ खाता सीज करने और संपत्ति सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

एकमुश्त समाधान योजना

जलकर, जलमूल्य, सीवर टैक्स, और सीवर अधिभार के बिल जमा कराने पर ब्याज में पूरी छूट देने की घोषणा की गई है। एकमुश्त समाधान योजना के तहत उपभोक्ताओं को यह सुविधा एक दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक मिलेगी।

वित्तीय वर्ष 2024-25 का पुनरीक्षित बजट

नगर निगम

– प्रारंभिक अवशेष: 447.29 करोड़
– आय: 1268.26 करोड़
– कुल: 1745.55 करोड़
– व्यय: 1047.76 करोड़
– अंतिम अवशेष: 6978.06 करोड़

जलकल

– प्रारंभिक अवशेष: 21.47 करोड़
– आय: 164.20 करोड़
– कुल: 185.67 करोड़
– व्यय: 148.13 करोड़
– अंतिम अवशेष: 37.54 करोड़

आगरा नगर निगम ने दृढ़ निश्चय किया है कि हाउस टैक्स चुकाने वालों पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी, और सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी बकायेदार तय समय सीमा में अपना भुगतान करें।

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