सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई है। इस दौरान जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि सड़कों, गलियों, फुटपाथ या सार्वजनिक जगहों पर किए अवैध निर्माण को समुचित प्रक्रिया के साथ ढहाने की छूट रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई है। इस दौरान जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि सड़कों, गलियों, फुटपाथ या सार्वजनिक जगहों पर किए अवैध निर्माण को समुचित प्रक्रिया के साथ ढहाने की छूट रहेगी।
आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर बड़ा आदेश दिया है। दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश में एक अक्टूबर तक बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है।