इलाहाबाद हाइकोर्ट के फैसले के बाद भी 69000 शिक्षक भर्ती का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार चौथे दिन अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। जबकि कोर्ट ने 3 महीने के अंदर पूरी चयन प्रक्रिया को दोबारा से सरकार को पूरा करने के आदेश दिए हैं।
इलाहाबाद हाइकोर्ट के फैसले के बाद भी 69000 शिक्षक भर्ती का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार चौथे दिन अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। जबकि कोर्ट ने 3 महीने के अंदर पूरी चयन प्रक्रिया को दोबारा से सरकार को पूरा करने के आदेश दिए हैं।
ईलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम को नए सिरे से जारी करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। वहीं इस आदेश के खिलाफ भी सरकार किसी भी प्रकार की अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं करेगी, पर नई मेरिट लिस्ट के तहत सामान्य और ओबीसी वर्ग के जो शिक्षक प्रभावित होंगे उनकी नौकरी नहीं जाएगी।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इलाहाबाद हाइकोर्ट के शिक्षक भर्ती लिस्ट की मेरिट लिस्ट को रद्द करने के फैसले का स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये पिछड़ा और दलित वर्ग की जीत है।