उत्तर प्रदेश में अब खाने-पीने की चीजों में थूक या यूरिया मिलाने से 10 साल की जेल का प्रावधान किया गया है। जिसको लेकर प्रदेश की योगी सरकार कानून बनाने की तैयारी में जुटी हुई है।
उत्तर प्रदेश में अब खाने-पीने की चीजों में थूक या यूरिया मिलाने से 10 साल की जेल का प्रावधान किया गया है। जिसको लेकर प्रदेश की योगी सरकार कानून बनाने की तैयारी में जुटी हुई है।