यमुना नदी को अनुपचारित सीवेज से प्रदूषित करने के मामले में आगरा नगर निगम पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए 58.39 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
यमुना नदी को अनुपचारित सीवेज से प्रदूषित करने के मामले में आगरा नगर निगम पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए 58.39 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय मुआवजा देने का निर्देश दिया है।