उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने नगर निकायों और जलकल में कार्यरत ऐसे कर्मियों को जो 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्हें पेंशन की गणना में एक नोशनल वेतनवृद्धि का लाभ देने का फैसला किया है। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
बता दें कि विभाग ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह आदेश जारी किया है। शासनादेश में कहा गया है कि 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने राज्य सरकार के कर्मियों को 1 जुलाई व 1 जनवरी को वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाता है। निकायों में अब तक यह व्यवस्था नहीं थी।
सेवानिवृत्ति लोगों को मिलेगा लाभ
इसको लेकर निकाय कर्मी लगातार प्रत्यावेदन दे रहे थे। इसके आधार पर निकाय कर्मियों को भी यह लाभ देने का फैसला किया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि वेतनवृद्धि देने की सुविधा जनवरी 2006 से प्रभावी वेतन समिति की संस्तुतियों के आधार पर दी गई है।
व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू
इसका लाभ उन निकाय कर्मियों को भी मिलेगा जो इन तिथियों में वर्ष 2006 के बाद से सेवानिवृत्त हुए हैं। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी, लेकिन उन्हें एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा। शासनादेश में कहा गया है कि इस पर आने वाले व्ययभार को निकायों को अपने स्तर पर वहन करना होगा। शासन से कोई मदद नहीं मिलेगी।