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UP News: यूपी सरकार का कर्मचारियों के लिए सख्त आदेश, 28 फरवरी तक संपत्ति विवरण न देने पर रुकेगा वेतन

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए एक सख्त निर्देश जारी किया है। जिन सरकारी कर्मचारियों ने अब तक अपनी संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज नहीं किया है, उन्हें मार्च में फरवरी का वेतन नहीं मिलेगा।

28 फरवरी तक देना होगा संपत्ति विवरण

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि सभी सरकारी कर्मचारियों को 28 फरवरी 2025 तक अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज कराना अनिवार्य है। जो कर्मचारी इस निर्देश का पालन नहीं करेंगे, उनका फरवरी माह का वेतन रोक दिया जाएगा।

पहले भी बढ़ाई जा चुकी है समय सीमा

सरकार ने पहले ही 31 दिसंबर 2024 को संपत्ति का ब्योरा जमा करने की अंतिम तिथि तय की थी। लेकिन कर्मचारियों को सुविधा देने के लिए जनवरी और फरवरी में दो बार समय सीमा बढ़ाई गई। अब सरकार ने सख्ती बरतते हुए 28 फरवरी को अंतिम तिथि घोषित कर दिया है।

मुख्यमंत्री के निर्देश और ई-सर्विस बुक की अनिवार्यता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही निर्देश दिए थे कि सभी सरकारी कर्मचारियों की सर्विस बुक को डिजिटल रूप में मानव संपदा पोर्टल पर ई-सर्विस बुक के रूप में बदला जाए। इसके अलावा, अवकाश, एसीपी, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (APR) और स्थानांतरण प्रक्रिया भी इसी पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाए।

समय पर विवरण न देने पर होगी कार्रवाई

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 28 फरवरी की अंतिम तिथि के बाद संपत्ति विवरण जमा न करने वाले कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जाएगा। यह आदेश यूपी के सभी विभागों और सरकारी संस्थानों पर लागू होगा।

क्या होगा?

सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए संपत्ति विवरण दर्ज कराने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 निर्धारित की है। देरी करने वालों को मार्च में वेतन नहीं मिलेगा। यह निर्णय प्रशासनिक पारदर्शिता और ई-गवर्नेंस को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया एक अहम कदम है।

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