UP NEWS: आज वाणिज्यिक भूखण्ड सांख्य -पी-14, सेक्टर-18, नोएड (क्षेत्रफल 141 वर्गमीटर) नोएड की सीलिंग की कार्यवाही की गई। इस दौरान प्रकरण में देयताओं का भुगतान न किए जाने के कारण भूखंड का निस्तीकरण कार्यालय पत्र दिनांक 20.4.2023 के माध्यम से किया गया था।
लेकिन इसके बाद भूखण्ड के निस्तीकरण के विरुद्ध आवांटी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में मामला दायर किया गया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने दिनांक1.5.2023 को आदेश पारित किया और याचिका निस्तारित कर दी गई।
माननीय न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के याचिकाकर्ता द्वारा संदर्भित परिसंपत्ति के विरुद्ध दिनांक 15.5.2023 तक या उससे पूर्व 5 करोड़ का भुगतान किया जाना था।
जबकि शेष 16 करोड़ का भुगतान याचिकाकर्ता को तीन महीने की चार किश्तो में रु चार करोड़ प्रत्येक माह यह राशि दी जानी थी। परन्तु याचिकाकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशों में किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं किया है।
इस प्रकार से माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया। वहीं दूसरी ओर आदेशों के अनुपालन के स्थान पर आवंटी के द्वारा भूखंड पर निर्मित 8 मंजिल भवन पर किराए पर शोरुम चलाए जा रहे थे।
देयताओं द्वारा भुगतान नहीं किया गया। इस कारण भूखंड को सील कर दिया गया। इस दौरान कार्यावाही में विशेष कार्याअधिकारी ,वाणिज्यिक, विभागीय अधिकारियों के साथ वर्क सर्कल 02 तथा पुलिसबल शामिल रहे ।