UP NEWS: यूपी में योगी सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दी है, जिसमें सोशल मीडिया यूजर को देशविरोधी कॉन्टेंट पोस्ट करने पर उम्रकैद तक की सजा देने की बात कहीं है।
इसके साथ ही सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने व बताने वालों को आठ लाख रुपये तक का विज्ञापन भी दिया जाएगा।
दरअसल, सोशल मीडिया में नई पॉलिसी को लेकर कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। योगी सरकार कहना है कि अपनी जन कल्याणकारी, लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए इस पॉलिसी लेकर आए है।
नई सोशल मीडिया पॉलिसी में अलग-अलग प्लेटफॉर्म जैसे एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब पर सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कॉन्टेंट, वीडियो, ट्वीटर पोस्ट और रील को शेयर व पोस्ट करने पर उन्हें विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। इस बात का ऐलान स्वयं योगी सरकार ने की है।
यूपी की योगी सरकार नई सोशल मीडिया पॉलिसी में इस बात का भी जिक्र किया है कि राष्ट्र विरोधी कॉन्टेंट डालने पर तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा होगी।
जैसा कि आप जानते है अभी तक आईटी एक्ट की धारा 66Eऔर 66F के आधार पर कार्यवाई की जा रही थी। इसके अलावा किसी भी प्रकार का अभद्र चित्र या विडियों या कोई अश्लील प्रकार की कोई भी पोस्ट करने वाले अपराधी को उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है।
आपको बता दें कि अब योगी सरकार उत्तर प्रदेश में अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए ये पॉलिसी लेकर आई है।
इस पॉलिसी के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक और यू-ट्यूब पर सरकारी योजनाओं पर कॉन्टेंट बनाने और शेयर करने को लेकर प्रोत्साहित किया जाएगा।इसके माध्यम से लोग इससे पैसे भी कमा पाएंगे।
और सोशल मीडिया पर योगी सरकार से जुड़ी योजनाओं व सुविधाओं की जानकारी देने वाले को 8 लाख की धनराशि दी जाएगी ।इसके साथ ही अच्छे विज्ञापन के लिए प्रोत्ताहित भी किया जाएगा।