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UP NEWS: उत्तरप्रदेश के पुलिसकर्मी अब पुरानी पेंशन योजना का ले सकेंगे लाभ

UP NEWS: उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मियों के लिए एक खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य के सभी पुलिसकर्मियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का विकल्प चुनने का मौका दिया है।

प्रदेश सरकार यह सुविधा उन पुलिसकर्मियों को दी जा रही है, जो 28 मार्च 2005 से पहले सेवा में कार्यरत थे। उनके लिए सरकार ने यह निर्णय पुलिसकर्मियों की पुरानी पेंशन योजना की मांग को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया। ताकि उन्हें भी पेंशन के मामले में अधिक विकल्प मिल सकें।

इस योजना के लिए मुख्यालय में जानकारी करनी होगी जमा

बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए पुलिसकर्मियों को 31 अक्टूबर 2024 से पहले डीजीपी मुख्यालय (DGP headquarters) से जारी किए गए निर्धारित प्रारूप में अपनी जानकारी जमा करनी होगी। और इसके साथ ही यदि एक बार इस पुरानी पेंशन योजना का चुनाव कर लिया तो वह आपका अंतिम विकल्प होगा। जिसे बाद में फिर बदला नहीं जा सकता।

इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले पुलिसकर्मियों को अपना राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) खाता 30 जून 2025 से बंद करवाना पडेगा। इसके बाद इस खाते को एनपीएस खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत एनपीएस सरकारी अंशदान को राज्य के राजकोष में जमा कर दिया जाएगा।

डीजीपी मुख्यालय ने जारी किए निर्देश

दरअसल,डीजीपी मुख्यालय से इस बात के निर्देश दिए औक कहा कि 31 अक्टूबर तक यह विकल्प प्रस्तुत किया गया और इस विकल्प के अंतिम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके साथ ही जिन कर्मियों द्वारा पुरानी पेंशन का विकल्प चुना जाता है, उनके खातों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत 30 जून 2025 तक बंद करवा दिया जाएगा।

इसके बाद राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत वाले खातों में जमा कर्मचारियों का अंशदान उनके जीपीएफ खाते में जमा कर दिया जाएगा। इसी तरह सरकारी अंशदान राजकोष में जमा किया जाएगा। ऐसे में प्रदेश के सभी कर्मचारी इस विकल्प का प्रयोग कर सकते है।

लेकिन एक निर्धारित तिथि तक इसका प्रयोग नहीं करते हैं, वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किए जाते रहेंगे। वहीं दूसरी ओर कुछ निर्देश सेवानिवृत्त हो चुके कर्मियों के लिए जारी किए जिसमें निर्देशों के मुताबिक उन्हें योजन का लाभ प्रदान किया जाएगा। यदि वह इस दौरान पुरानी पेंशन का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत मिले सरकारी अंशदान और उसके प्रतिफल को ब्याज के साथ वापस करना होगा।

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