UP NEWS: आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर बड़ा आदेश दिया है। दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश में एक अक्टूबर तक बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
इस दौरान कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई की तारीख 1 अक्तूबर तक न्यायालय की अनुमति के बिना भारत में कहीं भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर कोर्ट ने यह साफ किया है कि यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों आदि पर किसी भी अनधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा।
आपकों बता दें कि बीते कुछ समय में प्रदेश सरकारों द्वारा बुलडोजर को न्याय का प्रतीक बताया गया था। इसका इस्तेमाल अपराधियों को सजा देने के लिए करना शुरू कर दिया गया था। इसके साथ ही बुलडोजर का इस्तेमाल कर उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान व घर गिरा दिए जाते थे।
लेकिन अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बात करें इससे पहले यदि यूपी की तो इसमें पहले भी बुलडोजर का अपराधियों के खिलाफ कई बार इस्तेमाल किया गया। अभी हाल ही की बात करें तो अयोध्या में दुष्कर्म के आरोपी के व्यावसायिक प्रतिष्ठान को बुलडोजर से गिरा दिया गया।
दरअसल, इस निर्णय को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर बन रहा है। विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि बुलडोजर कार्रवाई जाति और धर्म देखकर की जा रही है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष द्वारा इस नीति को लेकर योगी सरकार को कठघरे में लाने का प्रयास किया गया।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनाया गया बुलडोजर के इस्तेमाल का ट्रेंड अब कई अन्य राज्यों ने भी अपना लिया। इसलिए अब उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी इस पर रोक लगा दी गई है। आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक अक्तूबर तक इस कार्रवाई पर रोक लगा दी है।