उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में वीडीए (वाराणसी विकास प्राधिकरण) द्वारा तैयार की गई री-डेवलपमेंट पॉलिसी को लागू करने का निर्णय लिया है। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की पुरानी और जीर्ण-शीर्ण हो चुकी आवासीय और वाणिज्यिक संरचनाओं का पुनर्विकास करना है।
इसके लिए प्रदेश सरकार ने आवास एवं शहरी नियोजन सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, जो इस पॉलिसी को आगे बढ़ाएगी।
वीडीए के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने लखनऊ में हुई एक बैठक में इस पॉलिसी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कई ऐसी संरचनाएं हैं जिनकी मरम्मत संभव नहीं है और इन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। जब मरम्मत कोई विकल्प नहीं बचता, तो पुनर्विकास ही एकमात्र समाधान है।
इस पॉलिसी के तहत, पुरानी और जीर्ण-शीर्ण बिल्डिंग्स को उनके अधिकतम उपयोग के लिए विकसित किया जाएगा, जिससे इनका एफएआर (फर्श क्षेत्र अनुपात) और अन्य मानकों का सर्वोत्तम इस्तेमाल किया जा सके।
इसके अलावा, इस पॉलिसी से शहर की बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
री-डेवलपमेंट प्रक्रिया से न केवल वहां रहने वाले लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली जीवनशैली का लाभ मिलेगा, बल्कि नए व्यापारिक अवसर भी पैदा होंगे। इससे शहर का स्वरूप भी आधुनिक और बेहतर हो सकेगा।
This Post is written by Abhijeet Kumar yadav