VNS NEWS: वाराणसी में एयरपोर्ट के लगभग 20 किमी तक के दायरे में आने वाली भूमि पर बनने वाले भवनों के लिए उनकी ऊचाई सीमित कर दी गई है। वहीं नव-निर्मित मकानों और हाईराइज भवनों की ऊंचाई 192 मीटर से ज्यादा नहीं होने का फैलसा किया गया है। इसके लिए कलर कोड जोन मैप तैयार किया गया है।
जिसमें की कुल सात कैटेगरी बनाई गई है। जहां एक ओर छह एरिया में निर्माण की ऊंचाई तय की गई है। वहीं दूसरी ओर सातवीं कैटेगरी में निर्माण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अनुमति लेना भी अनिवार्य कर दिया गया है।
पुराने भवनों की ऊचाई को कराया जाएगा कम
दरअसल, जो पुराने भवनों के निर्माण की ऊंचाई है उसे नागर विमानन मंत्रालय (वायुयान प्रचालन के संरक्षण के लिए ऊंचाई प्रतिबंध) नियम 2020 के प्रावधानों के तहत कम कराया जाएगा। इसके कार्य के लिए भी विशेष कार्ययोजना बनाई गई है। वहीं इसके तहत वीडीए और एयरपोर्ट से जुड़े अधिकारी हर हफ्ते क्षेत्र के कार्य का निरीक्षण समय-समय पर करेंगे। और भवनों को अधइक से अधिक चिन्हित किया जाएगा जिनकी ऊचाई सीमित दायरे से बाहर है।